ड्रग्स मामले में इन दो आरोपियों को कोर्ट ने दी जमानत

नई दिल्ली। कोर्ट ने मुंबई में क्रूज पर ड्रग्स से जुड़े एक मामले में दो आरोपियों को जमानत दे दी है. कोर्ट ने आज यानी मंगलवार को मामले की सुनवाई की. दोनों आरोपियों को एनडीपीएस कोर्ट ने जमानत दे दी है। जिन आरोपियों को जमानत मिली है उनमें मनीष राजगरिया और अविन साहू शामिल हैं। इस बात की पुष्टि उनके वकील अजय दुबे ने की है। दुबे ने बताया कि आरोपी मनीष राजगरिया को मुंबई की विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने जमानत दे दी है. इस बात की पुष्टि उनके वकील अजय दुबे ने की है।
मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज भी जमानत नहीं मिल पाई है. बॉम्बे हाईकोर्ट अब इस मामले पर कल फिर सुनवाई करेगा. जानकारी के मुताबिक कोर्ट अब मामले की सुनवाई कल यानि बुधवार दोपहर 2:30 बजे करेगी. आपको बता दें कि आज कोर्ट ने मामले की सुनवाई की. आर्यन खान की ओर से उनके वकील मुकुल रोहतगी ने अपनी दलीलें रखीं. उन्होंने कहा कि चूंकि क्रूज़ पार्टी में उनके मुवक्किल के मुख्य अतिथि की भूमिका में थे, इसलिए उन्हें आरोपी नहीं माना जा सकता।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने मंगलवार को मुंबई हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया और बॉलीवुड मेगास्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया। हालांकि, अपने जवाब में, आर्यन ने कहा कि एनसीबी और एक राजनीतिक नेता के बीच आरोपों और जवाबी आरोपों से संबंधित बाहरी घटनाओं से उनका कोई लेना-देना नहीं है। एनसीबी ने कहा कि जांच से आर्यन खान के अंतरराष्ट्रीय संबंधों का पता चला है, जो दर्शाता है कि वह केवल एक उपभोक्ता नहीं है, जैसा कि उन्होंने दावा किया। एजेंसी ने इस बात पर जोर दिया कि प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि आर्यन ने अवैध दवाएं खरीदी हैं।

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