मानहानि मामले में आप नेता संजय सिंह को राहत

  •  17 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

नई दिल्ली। विक्रम सिंह मजीठिया द्वारा लुधियाना की अदालत में दायर मानहानि मामले में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय को जमानत मिल गई है। उनको एक लाख के मुचलके पर जमानत मिली है। कोर्ट के आदेश के बावजूद पेश न होने पर संजय सिंह को फटकार लगाई गई। एडिशनल चीफ ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट हरसिमरन की अदालत के समक्ष उन्होंने बताया कि उनके दादा की तेरहवीं थी। इसी कारण वह अदालत में पेश नही हो सके थे। उन्होंने अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी, इस पर सुनवाई करते हुए उन्हें एक लाख के मुचलके पर अग्रिम जमानत दे दी गई। इस मामले पर अगली सुनवाई 17 सिंतबर होगी। कोर्ट ने संजय सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले वर्ष 2016 में मोगा में एक रैली को संबोधित करते वक्त आप नेता संजय सिंह ने शिरोमणि अकाली दल के नेताओं को नशा तस्कर कहा था। इसके बाद बिक्रम सिंह मजीठिया ने उनके खिलाफ अदालत में मानहानि का केस दायर किया था। वर्ष 2016 में ही संजय सिंह पर आरोप तय कर दिए गए थे। बिक्रम सिंह मजीठिया से गवाही दिलवाने के लिए कहा गया था। विधायक मनप्रीत सिंह अयाली, महेशइंद्र ग्रेवाल और शरणजीत सिंह ढिल्लो गवाह हैं। अब तक केस में 71 तारीखें अदालत में पड़ चुकी हैं, इनमें संजय सिंह मात्र चार बार अदालत में पेश हुए हैं।

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