रेप केस में लोजपा सांसद प्रिंस राज को मिली राहत, दिल्ली कोर्ट ने दी जमानत

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने बिहार के समस्तीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद प्रिंस राज को रेप मामले में राहत दी है। कोर्ट ने प्रिंस को अग्रिम जमानत दे दी है। आपको बता दें कि प्रिंस राज पर दिल्ली पुलिस ने पार्टी के एक पदाधिकारी के साथ बलात्कार करने और संबंधित सबूत नष्ट करने के आरोप में मामला दर्ज किया था। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, 9 सितंबर को दिल्ली की एक अदालत के निर्देश पर राज के खिलाफ कनॉट प्लेस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. शिकायतकर्ता ने अपनी प्राथमिकी में लोजपा प्रमुख चिराग पासवान पर सबूत छिपाने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया था।
एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पीडि़ता लोजपा पार्टी कार्यालय में अक्सर आती-जाती रहती थी, जहां उसने सांसद राज से मिलना शुरू किया। अपनी शिकायत में उसने आरोप लगाया कि यह घटना 2020 में उसी पार्टी कार्यालय में हुई थी, जब उसे प्रिंस राज ने बहकाया था। लोजपा सांसद ने इस हरकत का अश्लील वीडियो बनाया और पीडि़ता को शारीरिक संबंध के लिए ब्लैकमेल किया। पीडि़ता ने दावा किया कि उसने लोजपा प्रमुख को घटना से अवगत कराया और उस पर राज के खिलाफ मामला दर्ज नहीं करने का दबाव डाला। इसके बाद महिला ने मई में दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और जुलाई में दिल्ली की एक अदालत में गई, जिसने अब पुलिस को लोजपा सांसद प्रिंस राज और उनके चचेरे भाई चिराग पासवान के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है।
जून में, एमपी राज ने अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया था और उन्हें स्पष्ट रूप से झूठे और मनगढ़ंत कहा था। सांसद ने फरवरी में महिला के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी और उसके बाद यहां संसद मार्ग पुलिस थाने में उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। प्रिंस ने तब एक बयान में कहा, हमारे देश की महिलाओं की सुरक्षा के लिए सुविचारित कानूनों का दुरुपयोग करने के इन बार-बार और दुर्भावनापूर्ण प्रयासों से मुझे गहरा दुख हुआ है।

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