सरकार ने बीएसएफ को दिए बड़े अधिकार, इन राज्यों में सीमा के अंदर भी कर सकेगी कार्रवाई

नई दिल्ली। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को लेकर गृह मंत्रालय ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। बीएसएफ के जवान अब इन राज्यों में सीमा के अंदर भी कार्रवाई कर सकेंगे। गृह मंत्रालय ने असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब में बीएसएफ की तलाशी और गिरफ्तारी का अधिकार दिया है। तीन राज्यों में बीएसएफ बांग्लादेश और पाकिस्तान सीमा से 50 किलोमीटर दूर देश के राज्यों में कार्रवाई कर सकेगी. अब बीएसएफ भी पुलिस की तर्ज पर कार्रवाई करेगी। बीएसएफ नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और लद्दाख में भी तलाशी और गिरफ्तारी कर सकेगी।
गृह मंत्रालय का यह आदेश सामने आने के बाद राजनीतिक विवाद भी खड़ा हो गया है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने ट्वीट कर इसे केंद्र सरकार की पंजाब की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास बताया है। नए आदेश के मुताबिक, तलाशी और गिरफ्तारी का बीएसएफ का अधिकार पहले पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में 15 किमी तक था, जिसे अब बढ़ाकर 50 किमी कर दिया गया है। पहले गुजरात में यह 80 किमी थी, जिसे अब 50 किमी कर दिया गया है।
सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 139 केंद्र सरकार को समय-समय पर सीमा बल के संचालन के क्षेत्र और सीमा को अधिसूचित करने का अधिकार देती है। गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्रों की अनुसूची को संशोधित करते हुए एक अधिसूचना जारी की है, जहां बीएसएफ के पास पासपोर्ट अधिनियम, एनडीपीएस अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम जैसे अधिनियमों के तहत तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की शक्तियां होंगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button