ज्ञानवापी तलगृह में पूजा के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची अंजुमन इंतेजामिया को राहत नहीं
प्रयागराज। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी तलगृह में पूजा अर्चना की अनुमति देने संबंधी जिला जज के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट से मस्जिद पक्ष को कोई फौरी राहत नहीं मिली। अगली सुनवाई अब छह फरवरी को होगी।
न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने कहा कि मस्जिद पक्ष पहले 17 जनवरी 2024 के आदेश को चुनौती दे। महाधिवक्ता का कहना था कि डी एम सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं। अंजुमन इंतेजामिया कमेटी के वकील से कोर्ट ने पूछा था कि बेसिक आदेश 17जनवरी 2024 का है, उसको क्यों चुनौती नहीं दी? कमेटी के वकील ने कहा कि 31जनवरी का आदेश आने के कारण तुरंत आना पड़ा। उसे ( बेसिक आदेश को) भी चुनौती देंगे। डीएम 17 जनवरी से रिसीवर नियुक्त हुए हैं। अंजुमन इंतजामिया कमेटी गुरुवार तडक़े सुप्रीम कोर्ट भी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने का सुझाव दिया था।