CM केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका, अब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट !

नई दिल्ली। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि याचिका जमानत के लिए नहीं है। याचिका में याचिकाकर्ता ने हिरासत को गलत बताया है। फैसला सुनाते हुए जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने याचिका को खारिज कर दिया। वहीं, संभव है कि केजरीवाल हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ कल ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

न्यायाधीश कानून से बंधे, राजनीति से नहीं

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने तीन अप्रैल को लंबी दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने कहा हमारा मानना है कि न्यायाधीश कानून से बंधे हैं, राजनीति से नहीं। फैसले कानूनी सिद्धांतों के आधार पर दिए जाते हैं, राजनीतिक विचारों के आधार पर नहीं। अदालत राजनीति के दायरे में नहीं जा सकती। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के बाद के रिमांड आदेशों को भी बरकरार रखा, जिसमें वह आदेश भी शामिल था जिसके माध्यम से केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।

साजिश में शामिल थे केजरीवाल: कोर्ट

न्यायमूर्ति ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय पर कहा इस अदालत की राय है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी और रिमांड की जांच कानून के अनुसार की जानी चाहिए, न कि चुनाव के समय के अनुसार केजरीवाल को लोकसभा की तारीखों के बारे में पता होगा, उन्हें पता होगा पता है चुनाव कब होंगे। उन्होंने ईडी द्वारा पेश सामग्री को देखने के बाद कहा ईडी द्वारा एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी और अपराध की आय के उपयोग और छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे।

ईडी के मामले से यह भी पता चलता है कि वह अपनी व्यक्तिगत क्षमता के साथ-साथ आप के संयोजक के रूप में भी शामिल है। इस तर्क को खारिज करते हुए कि मुख्यमंत्री से ईडी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पूछताछ की जा सकती थी न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा यह तय करना आरोपी का काम नहीं है कि जांच कैसे की जानी है। यह आरोपी की सुविधा के अनुसार नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री सहित किसी के लिए कोई विशिष्ट विशेषाधिकार नहीं हो सकता है।

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