यूपी सरकार का फैसला : मथुरा में श्रीकृष्ण जन्म स्थल क्षेत्र तीर्थ स्थल घोषित

  •  मांस और मदिरा पर भी प्रतिबंध

लखनऊ। यूपी सरकार ने प्रदेश के धार्मिक पयर्टन स्थल केन्द्र को लेकर बड़ा फैसला किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में भगवान श्रीकृष्ण के जन्मस्थल का दस वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित किया है। सीएम योगी ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा दौरे पर लोगों से किया गया वादा आज पूरा कर दिया है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर प्रदेश को धार्मिक पर्यटन का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए संकल्पित योगी सरकार ने मथुरा-वृंदावन में 10 किमी क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ताजा फैसले के मुताबिक भगवान कृष्ण की जन्मस्थली के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले नगर निगम के 22 वार्ड अब तीर्थस्थल होंगे। इस क्षेत्र में मांस-मदिरा की बिक्री प्रतिबंधित होगी। उनके निर्देश पर उत्तर प्रदेश शासन ने भगवान श्रीकृष्ण के जन्मस्थान ब्रज में मांस व मदिरा की बिक्री पर भी पाबंदी लगा दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा-वृंदावन में श्रीकृष्ण जन्म स्थल को केंद्र में रखकर दस वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के कुल 22 नगर निगम वार्ड तथा क्षेत्र को तीर्थ स्थल के रूप में घोषित किया है। प्रदेश सरकार के इस निर्णय के तहत अब यहां पर दस किलोमीटर के क्षेत्र में शराब और मीट नहीं बिकेगा। इस क्षेत्र में मांस व मदिरा की बिक्री पर रोक को लेकर शीघ्र ही आदेश भी जारी कर दिया जाएगा। योगी सरकार ने ब्रज क्षेत्र में हर साल आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की आस्था के सम्मान में यह फैसला लिया है। अब तीर्थ स्थल क्षेत्र में शराब और मांस की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। गौरतलब है कि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संतों की इच्छा के अनुरूप मथुरा तीर्थ क्षेत्र में मांस और मदिरा की बिक्री पर रोक लगाने का वादा किया था।

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