4PM News Case: रोक हटने के बाद भी SC करेगा सुनवाई, IT नियमों से जोड़े जाने की संभावना

सरकार ने कोर्ट को बताया कि पुनर्विचार के बाद 4पीएम नेशनल चैनल पर से प्रतिबंध हटा लिया गया है, और अब फिर से 4पीएम नेशनल चैनल सक्रिय हो गया है।

4पीएम न्यूज नेटवर्कः केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि यूट्यूब चैनल 4पीएम नेशनल चैनल  पर लगाई गई पाबंदी हटा ली गई है। सरकार की ओर से यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दी गई। इससे पहले 4पीएम नेशनल चैनल पर कुछ समय पहले प्रतिबंध लगाया गया था, जिसके खिलाफ याचिका दाखिल कर इस रोक को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से दावा किया गया था कि यह कार्रवाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। सरकार ने कोर्ट को बताया कि पुनर्विचार के बाद 4पीएम नेशनल चैनल पर से प्रतिबंध हटा लिया गया है, और अब फिर से 4पीएम नेशनल चैनल सक्रिय हो गया है।

सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि केंद्र सरकार ने 4पीएम नेशनल चैनल यूट्यूब चैनल के खिलाफ पारित रोक आदेश वापस ले लिया। चैनल के संपादक संजय शर्मा का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ को बताया कि चैनल को अब रोक दिया गया। हालांकि, रोक नियमों के खिलाफ चुनौती पर विचार करने के लिए याचिका को जीवित रखा गया। पिछले सप्ताह, खंडपीठ ने रोक आदेश को चुनौती देने वाली शर्मा की याचिका पर केंद्र और यूट्यूब को नोटिस जारी किया था।

जस्टिस गवई ने जब पूछा कि क्या रोक आदेश वापस लेने के बाद मामले में कुछ बचा है तो सिब्बल ने अनुरोध किया, “इसे आईटी रोक नियमों को चुनौती देने वाले लंबित मामले के साथ जोड़ा जा सकता है। अंतरिम राहत निष्फल हो गई है।” जस्टिस गवई ने टिप्पणी की, ” इसलिए शैक्षणिक उद्देश्य के लिए यह बचा हुआ है।” पिछली तारीख पर पीठ शर्मा की याचिका को सूचना प्रौद्योगिकी (जनता द्वारा सूचना तक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियम, 2009 को चुनौती देने वाली समान याचिका के साथ जोड़ने के लिए इच्छुक थी। हालांकि, जब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल (शर्मा की ओर से पेश) ने चैनल को अवरुद्ध करने के खिलाफ अंतरिम आदेश के लिए दबाव डाला तो मामले को आज सूचीबद्ध किया गया।

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