महाराष्ट्र में अब आसानी से नहीं हटेगा वोटर का नाम, चुनाव आयोग ने बदले नियम

महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने SIR के लिए अहम निर्देश जारी किए हैं.

4पीएम न्यूज नेटवर्क: महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने SIR के लिए अहम निर्देश जारी किए हैं.

अब किसी भी मतदाता का नाम हटाने से पहले राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (BLA) को सूचित करना अनिवार्य होगा.

महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया के बीच राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने अहम निर्देश जारी किए हैं.

अब किसी भी मतदाता का नाम सूची से हटाने का अंतिम फैसला लेने से पहले संबंधित मतदाताओं की सूची राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट यानी बीएलए को देनी होगी. साथ ही, मतदाताओं को जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का सहयोग लेने के निर्देश भी दिए गए हैं.

महाराष्ट्र में SIR प्रक्रिया के दौरान जिन मतदाताओं की जानकारी की मैपिंग नहीं हो पाई है या जिनके रिकॉर्ड में तार्किक विसंगतियां पाई गई हैं, उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं. हालांकि, केवल जरूरी दस्तावेज या सबूत तत्काल उपलब्ध नहीं होने के आधार पर किसी भी मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा.

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने बूथ लेवल अधिकारियों यानी BLO को निर्देश दिया है कि नाम हटाने का अंतिम निर्णय लेने से पहले संबंधित मतदाताओं की सूची राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों को उपलब्ध कराई जाए. इसके साथ ही, दस्तावेजों की पूर्ति के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मदद भी ली जाए.

डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए चार विशेष शिविर

मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने की सुविधा देने के लिए 3, 4, 10 और 11 अक्टूबर 2026 को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे. इन शिविरों में मतदाताओं के दस्तावेजों से संबंधित प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

निर्वाचन कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने के लिए पर्याप्त समय देना और जरूरत पड़ने पर सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य होगा. सुनवाई की आवश्यकता होने पर यथासंभव ऑनलाइन माध्यम से सुनवाई को प्राथमिकता दी जाएगी.

परिवार के वयस्क सदस्य भी सुनवाई में हो सकेंगे शामिल

निर्देशों के मुताबिक, नोटिस प्राप्त करने वाले मतदाता की ओर से परिवार का कोई अन्य वयस्क सदस्य भी सुनवाई में शामिल हो सकता है. इसके लिए संबंधित सदस्य को अधिकृत करना होगा.

इसके अलावा, BLO फोन, व्हाट्सऐप या अन्य माध्यमों से नोटिस प्राप्त करने वाले मतदाताओं से संपर्क कर सकेंगे. जरूरत पड़ने पर BLO मतदाता के घर जाकर भी दस्तावेज स्वीकार कर सकते हैं.

इस व्यवस्था का उद्देश्य मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने के लिए बार-बार निर्वाचन कार्यालय के चक्कर लगाने से बचाना है. साथ ही, किसी भी मतदाता का नाम हटाने से पहले उसे उचित अवसर देने और पूरी प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

Related Articles

Back to top button