चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया पर विवाद, कांग्रेस ने किया विरोध
नई दिल्ली। चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए तीन सदस्यीय पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को बाहर करने की मांग करने वाले विधेयक की विपक्ष की आलोचना के बीच कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शुक्रवार को तत्कालीन भाजपा संसदीय दल का 2012 का एक पत्र साझा किया। पार्टी अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ऐसी नियुक्तियों के लिए व्यापक आधार वाले कॉलेजियम का सुझाव दिया था। पत्र में आडवाणी ने मांग की थी कि सीईसी और अन्य सदस्यों की नियुक्ति पांच सदस्यीय पैनल या कॉलेजियम द्वारा की जानी चाहिए, जिसमें प्रधान मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता और कानून मंत्री शामिल हों।
आडवाणी ने 2 जून 2012 को लिखा था कि मौजूदा प्रणाली जिसमें चुनाव आयोग के सदस्यों को केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, लोगों में विश्वास पैदा नहीं करता है। मनमोहन सिंह ने बाद में कहा कि वह चुनाव सुधारों के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में बदलाव के लिए तैयार हैं। सुधारों पर सीपीआई नेता गुरुदास दासगुप्ता के एक पत्र का जवाब देते हुए सिंह ने कहा कि मैं यह बताना चाहूंगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, इस्तीफे और हटाने की प्रक्रिया, जैसा कि सरकार द्वारा निर्धारित की गई है… यह लंबे समय से अस्तित्व में है…प्रक्रिया में किसी भी बदलाव के लिए…अन्य राजनीतिक दलों के साथ व्यापक चर्चा की आवश्यकता होगी। यदि आवश्यक हुआ तो इसे चुनावी सुधारों के एजेंडे के एक हिस्से के रूप में लिया जा सकता है।
कांग्रेस के संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा लाया गया विधेयक न केवल आडवाणी द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव के खिलाफ है, बल्कि 2 मार्च, 2023 को 5-न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ के फैसले को भी पलट देता है। सरकार द्वारा प्रसारित विधेयक के अनुसार, चयन तीन सदस्यीय पैनल द्वारा किया जाएगा जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे और दो सदस्य लोकसभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़ी पार्टी के नेता, एक कैबिनेट मंत्री को प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाएगा।