ईपीएफ को आधार से जोडऩे की तारीख बढ़ी

नई दिल्ली। ईपीएफ खाताधारकों के लिए राहत भरी खबर है। ईपीएफओ ने आधार नंबर को पीएफ खातों (और यूएएन नंबर) से जोडऩे की आखिरी तारीख 3 महीने बढ़ाकर 1 सितंबर 2021 कर दी है। अब तक इसकी आखिरी तारीख 1 जून 2021 थी। अगर आपने भी किसी कारणवश अपना लिंक नहीं कराया है तो अब तक पीएफ खातों और यूएएन खाते में आधार नंबर, को जल्द ही लिंक करा लें।
अगर आपने आधार नंबर को पीएफ अकाउंट और यूएएन नंबर से लिंक नहीं किया है तो तुरंत करें वरना आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। गौरतलब है कि सरकार ने आधार और पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख पहले भी बढ़ा दी थी। इससे पहले ईपीएफओ ने इस काम के लिए 1 जून 2021 की समय सीमा तय की थी। इससे नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों के आधार नंबर को उनके पीएफ खातों या यूएएन नंबर से जोडऩे के लिए अधिक समय मिलेगा।
ईपीएफओ की ओर से जारी आदेश के मुताबिक आधार सत्यापित यूएएन के साथ पीएफ रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 1 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी गई है. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 3 मई को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया है कि सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत लाभार्थियों से आधार नंबर लिया जाना चाहिए। इसके बाद ही ईपीएफओ ने समय सीमा बढ़ाई है।

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