गैंगस्टर एक्ट के तीन आरोपियों का मकान कुर्क
जिलाधिकारी के आदेश पर की गयी कार्रवाई
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
अंबेडकरनगर। कोतवाली टांडा क्षेत्र के मोहल्ला नैपुरा एवं सकरावल में गैंगस्टर के तीन आरोपियों का मकान बुधवार को जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन के आदेश पर पुलिस तथा राजस्व विभाग की टीम ने कुर्क किया। घर की महिलाओं ने कुर्की की कार्रवाई का विरोध भी किया। नैपुरा एवं सकरावल निवासी तौसीफ पुत्र तौफीक, कफील उर्फ पुल्लू पुत्र ताज मोहम्मद और तौहीद अहमद की ओर से लंबे अर्से से प्रतिबंधित पशुओं का वध कर मांस बेचने का कार्य किया जा रहा था। टांडा कोतवाली पुलिस ने इन लोगों को कई बार प्रतिबंधित पशुओं के मांस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था किन्तु इसके बाद भी ये गिरोह बनाकर काम करते रहे। पुलिस ने इनके विरुद्ध गैंगस्टर का अपराध पंजीकृत किया। जिलाधिकारी के आदेश पर एसडीएम टांडा दीपक वर्मा के नेतृत्व में कोतवाल टांडा विजेन्द्र शर्मा, वरिष्ठ उपनिरीक्षक अरविन्द कुमार पांडेय, उपनिरीक्षक राम नरेश वर्मा, लेखपाल छोटेलाल एवं भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तथा महिला सिपाहियों के साथ नैपुरा व सकरावल पहुंचे। गैंगेस्टर के आरोपी तौसीफ का दो मंजिला मकान, कफील उर्फ पूल्लू का मकान एवं घेरा तथा तौहीद अहमद के मकान को कुर्क कर उसको सील कर दिया। कुर्की में घर की महिलाओं ने विरोध जताया।