कारतूस कांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी दोषियों को 10 साल की सजा

रामपुर। कारतूस घोटाले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी दोषियों को 10 साल की सजा सुनाई है। इनमें 20 पुलिस, पीएसी और सीआरपीएफ के जवान हैं ,जबकि चार सिविलियन शामिल हैं। कारतूस घोटाले में एसटीएफ में 29 अप्रैल 2010 को धरपकड़ शुरू की थी। इस मामले में 24 लोगों को अदालत ने गुरुवार को दोषी करार दे दिया था।
सभी जवान आर्मरर हैं और उनकी ड्यूटी शस्त्रागार में रहती है। इन पर आरोप है कि सरकारी कारतूस, मैगजीन, खोखा और हथियारों के पुर्जे अवैध रूप से बचने के लिए चोरी किए गए, जो इनके कब्जे से बरामद हुए। नक्सलियों को भी सप्लाई करने का आरोप लगा।
इन्हें जब अदालत ले जाया जा रहा था तब खुद को निर्दोष बता रहे थे। साथी आरोप लगा रहे थे कि उन्हें फंसा दिया गया, लेकिन इतने बड़े मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

ये हैं घोटाले में दोषी जवान

विनोद पासवान निवासी महादेवगढ़ थाना भदोह जिला पटना बिहार।
विनेश निवासी ग्राम धीमरी थाना मझौला जिला मुरादाबाद।
दिनेश कुमार, ग्राम सुधनीपुर कला, थाना सराय इनायत, प्रयागराज।
वंशलाल निवासी वीरपुर थाना घाटमपुर जिला कानपुर नगर।
अखिलेश पांडेय निवासी रेकबार डीह थाना सराय लखन जिला मऊ।
राम कृपाल सिंह निवासी बिशनुपुरा थाना बिरियारपुर जिला देवरिया।
नाथीराम सैनी निवासी जलालपुर थाना भवन जिला शामली।
राम कृष्ण शुक्ल निवासी सुगौना थाना हरपुर बुधहट जिला गोरखपुर।
अमर सिंह निवासी चांद बेहटा थाना कोतवाली नगर जिला हरदोई।
बनवारी लाल निवासी विजीदपुर थाना फतेहपुर चौरासी जिला उन्नाव।
राजेश कुमार सिंह निवासी सोहगप पूरनपट्टी थाना गुढऩी जिला सिवान बिहार।
राजेश शाही निवासी हरैया थाना तटकुलवा जिला देवरिया।
अमरेश कुमार निवासी देवनगर वार्ड सात थाना शिवली जिला कानपुर देहात।
विनोद कुमार सिंह निवासी उमती थाना रानीपुर जिला मऊ।
जितेंद्र सिंह निवासी शेखपुरा थाना बक्सा जिला जौनपुर।
सुशील कुमार मिश्र निवासी बजेटा थाना लालगंज बनकटी जिला बस्ती।
ओम प्रकाश सिंह निवासी रघुनाथपुर थाना खुरहजा बबुरी जिला चंदौली।
लोकनाथ निवासी विहिवा कला थाना कोतवाली जिला चंदौली।
मनीष कुमार राय निवासी पई थाना भन्डवा जिला चंदौली।
रजयपाल सिंह निवासी किशनपुर थाना बकेवर जिला फतेहपुर।

 

Related Articles

Back to top button