भाजपा ने अधिकारों से किया वंचित : उमर अब्दुल्ला
- सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
जम्मू कश्मीर। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख द्वारा लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (एलएएचडीसी) में चुनाव के लिए जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) को चुनाव चिह्न हल आवंटित कर दिया है। नेकां के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने शीर्ष अदालत के इस फैसले का स्वागत किया है।
उमर अब्दुल्ला ने कहा, हमें वह फैसला मिला है, जिसके हम हकदार थे। आगे उन्होंने लद्दाख यूटी प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी ने पक्षपाती लद्दाख प्रशासन की सहायता से हमें हमारे अधिकारों से वंचित करने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हुए। अदालत ने लद्दाख प्रशासन को एक लाख रुपये के जुर्माने से भी किया है। लद्दाख के कारगिल में 10 सितंबर को चुनाव होंगे। कोर्ट ने अपने आदेश में चुनाव अधिकारियों से हल चुनाव चिह्न जेकेएनसी को आवंटित करने को कहा। विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लान सहित न्यायाधीशों की पीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने एक नई अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया।
स्थानीय निकायों की एक तिहाई सीटें महिलाओं के खाते में
जम्मू-कश्मीर में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए दो नगर निगमों समेत 77 निकायों के लिए वार्डों का प्रस्तावित आरक्षण ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। कुल 1119 वार्डों के लिए चुनाव होगा। इस ड्राफ्ट में महिलाओं के लिए 359, अनुसूचित जाति के लिए 86 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 14 वार्ड आरक्षित किए गए हैं। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित वार्डों में से ही संबंधित संवर्ग की महिलाओं के लिए वार्ड आरक्षित किए गए हैं। सभी नगर निकायों में एक तिहाई वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। कई दिग्गजों के वार्ड आरक्षित कर दिए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पांडुरंग के पोले की ओर से रोटेशन के आधार पर आरक्षण का रोस्टर जारी करते हुए नौ सितंबर तक आपत्ति मांगी गई हैं। आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद अंतिम आरक्षण की सूची जारी की जाएगी। माना जा रहा है कि आरक्षण को अंतिम रूप देने के बाद तीसरे या चौथे सप्ताह में चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है।जारी रोस्टर के अनुसार, अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए 31 व अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए पांच वार्ड आरक्षित किए गए हैं।