उन्नाव रेप केस मामले में BJP विधायक कुलदीप सेंगर को मिली अंतरिम जमानत 

4PM न्यूज़ नेटवर्क: उत्तर प्रदेश के चर्चित उन्नाव रेप कांड में BJP के पूर्व विधायक और नेता कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरूवार (5 दिसंबर) को अंतरिम जमानत दे दी है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को मेडिकल आधार पर दो हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि सेंगर को एम्स नई दिल्ली में भर्ती कराया जाएगा।

जानकारी के मुताबिक कुलदीप सिंह सेंगर ने अपने वकील के माध्यम से स्वास्थ्य कारणों से जमानत की अपील की थी। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए अंतरिम जमानत मंजूर की है। इसके साथ ही आदेश में हाईकोर्ट ने पूछा है कि एम्स दिल्ली में कुलदीप सिंह सेंगर को भर्ती कराया जाए और रिपोर्ट दी जाए कि क्या इनका एम्स में इलाज संभव है। बताया जा रहा है कि उन्नाव गैंगरेप के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को सुगर, बीपी, मोतियाबिंद समेत अन्य समस्याएं हैं। जिसकी वजह से उन्हें यह अंतरिम जमानत मिली है। सूत्रों के अनुसार दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में 13 जनवरी 2025 को सुनवाई करेगा।

आपको बता दें कि कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि स्वास्थ्य से जुड़ी कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं और उन्हें दी गई 10 साल की जेल की सजा को चिकित्सा आधार पर निलंबित कर दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कुलदीप की याचिका को लेकर मंगलवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब मांगा था। इस मामले में उच्च न्यायालय ने जेल अधिकारियों से सेंगर की चिकित्सा स्थिति पर एक रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा और याचिका को अगले साल 13 जनवरी को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

 महत्वपूर्ण बिंदु

  • सेंगर को पहले ही पीड़ित की नाबालिग बेटी से बलात्कार का दोषी ठहराया जा चुका है और उस मामले में उसे जीवन पर्यंत कारावास की सजा सुनाई गई है।
  • मुख्य उन्नाव बलात्कार मामले में निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली सेंगर की अपील पहले से ही उच्च न्यायालय में लंबित है।

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