दीया मिर्जा के वीडियो पर बॉम्बे HC का बड़ा फैसला, BMC को लगाई फटकार

बॉलीवुड अभिनेत्री दीया मिर्जा से जुड़े एक वीडियो विवाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है।

4पीएम न्यूज नेटवर्क: बॉलीवुड अभिनेत्री दीया मिर्जा से जुड़े एक वीडियो विवाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है।

अदालत ने मुंबई महानगरपालिका (BMC) को निर्देश दिया है कि वह दीया मिर्जा का वीडियो दोबारा अपलोड करे। इस मामले में कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेताओं को भी फटकार लगाई है। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद दीया मिर्जा का वीडियो एक बार फिर चर्चा में आ गया है।

दरअसल, दिवाली के मौके पर अभिनेत्री दीया मिर्जा ने लोगों से पटाखे नहीं जलाने और प्रदूषण से बचने की अपील की थी। उनका यह संदेश पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ हवा के महत्व को लेकर था। इसी उद्देश्य से मुंबई महानगरपालिका ने अपने प्रदूषण मुक्त दिवाली अभियान के तहत दीया मिर्जा का एक वीडियो जारी किया था। इस वीडियो के जरिए लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने और त्योहार को प्रदूषण मुक्त तरीके से मनाने का संदेश दिया गया था।

इसमें अभिनेत्री लोगों से पटाखों से होने वाले वायु और ध्वनि प्रदूषण से बचने की अपील कर रही थीं, लेकिन मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम की आपत्ति के बाद BMC ने उनका वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हटा दिया. विवाद बढ़ा तो मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े ने दीया मिर्जा को एंटी हिंदू तक कह दिया. अब इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने गहरी पीड़ा और नाराजगी जाहिर की है. हाई कोर्ट ने BMC को दीया मिर्जा का वीडियो दोबारा अपलोड करने का निर्देश दिया है.

दीया मिर्जा का वीडियो हटाने पर हाईकोर्ट नाराज

इस मामले पर सुनवाई के दौरान जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की बेंच ने कहा कि कुछ राजनीतिक नेताओं के बयानों से वे असहज हैं. हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा, ‘भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है.’ साथ ही राजनीतिक नेताओं को उनके बयानों पर फटकार लगाई. बॉम्बे हाईकोर्ट ने BMC को हटाए गए दीया मिर्जा के वीडियो को दोबारा सोशल मीडिया पर अपलोड करने का निर्देश दिया.

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