मानहानि मामले में CM आतिशी को मिली बड़ी राहत
4PM न्यूज़ नेटवर्क: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी उठापटक का दौर जारी है। तमाम पार्टी के नेता एक दूसरे पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली चुनाव के बीच CM आतिशी को भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर मानहानि मामले में बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट सेशन कोर्ट ने मानहानि मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित समन के आदेश को रद्द कर दिया। हालांकि मानहानि का मुकदमा चलता रहेगा।
आपको बता दें कि विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी (AAP) नेता द्वारा दायर अपील पर यह आदेश पारित किया। मजिस्ट्रेट अदालत ने प्रवीण शंकर कपूर की शिकायत पर आतिशी को समन जारी किया था। CM आतिशी ने समन को चुनौती देते हुए राउज एवेन्य कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी, जिस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। आज (28 जनवरी) राउज एवेन्यू कोर्ट सेशन कोर्ट ने मानहानि मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित समन के आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने मानहानि मामले में जारी समन के खिलाफ दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया।
जानिए क्या है पूरा मामला?
भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर का आरोप है कि आतिशी द्वारा दिए गए बयानों से उनकी और उनकी पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। अतिशी ने कहा था कि BJP, आम आदमी पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त करने में लगी है। इसके साथ ही आतिशी ने दावा किया था कि BJP ने उनके एक करीबी सहयोगी के जरिए उनसे संपर्क किया और उनसे अपनी पार्टी में शामिल होने को कहा। ऐसा न करने पर एक महीने के अंदर ED द्वारा गिरफ्तारी का सामना करने की भी बात कही थी। इसके बाद बीजेपी नेता ने आतिशी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। जिसके बाद सीएम आतिशी की मुश्किलें बढ़ गईं थीं, हालाँकि आज उन्हें बड़ी राहत मिली है।
महत्वपूर्ण बिंदु
- इस बीच यमुना में बढ़ते अमोनिया के स्तर को लेकर अब जल विवाद और बढ़ता जा रहा है।
- आम आदमी पार्टी ने BJP और केंद्र सरकार के साथ-साथ हरियाणा सरकार पर भी साजिशन अमोनिया का पानी यमुना नदी में छोड़ने का आरोप लगाया है।