सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार दोषी करार, जानें पूरा मामला
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4PM न्यूज़ नेटवर्क: सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को दोषी करार दिया है। सज्जन कुमार को दो सिखों की हत्या के मामले में दोषी ठहाराया गया है। इसी मामले में कोर्ट ने बुधवार (12 फरवरी, 2025) को फैसला सुनाया। सूत्रों के मुताबिक अब इस मामले में सज्जन कुमार की सजा पर 18 फरवरी को बहस होगी।
आपको बता दें कि यह मामला सरस्वती विहार में पिता-बेटे की हत्या से जुड़ा हुआ है। सज्जन कुमार फिलहाल उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को दोषी करार दिए जाने पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) के महासचिव जगदीप सिंह कहलों ने कहा कि 40 साल पहले सिख कत्लेआम का नेतृत्व करने वाले सज्जन कुमार को दोषी करार दिया गया है और उन्हें सजा मिलेगी। मैं इसके लिए अदालत का शुक्रिया अदा करता हूं, मैं सत्ता में आने के बाद एसआईटी गठित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का शुक्रिया अदा करता हूं। यह बंद मामलों की दोबारा जांच का नतीजा है।
1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े सरस्वती विहार मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को दोषी ठहराया गया है। ये मामला 1 नवंबर 1984 का है, जिसमें पश्चिमी दिल्ली के राज नगर इलाके पिता-पुत्र, सरदार जसवंत सिंह और सरदार तरुण दीप सिंह की हत्या कर दी गई थी। सज्जन कुमार वर्तमान में दिल्ली कैंट में सिख विरोधी दंगों के एक अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।