पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में हर जिले में केंद्रीय बलों की तैनताी पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव हिंसा मामले में ममता सरकार और राज्य चुनाव आयोग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 48 घंटे में हर जिले में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया था। इसके खिलाफ दोनों सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं।
बता दें कि बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। ममता ने हाईकोर्ट से अपने फैसले पर पुनर्विचार की मांग की थी। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया था।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि पंचायत चुनाव के लिए अब सिर्फ सात जिलों के संवेदनशील इलाकों में नहीं, बल्कि पूरे बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम व न्यायाधीश हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने राज्य सरकार को अगले 48 घंटों के अंदर केंद्रीय बलों के लिए केंद्र के पास आवेदन करने को कहा था।
बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान खूब हिंसा हो रही है। अलग-अलग घटनाओं में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों घायल हुए हैं। इसी को देखते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया था।