सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिजाब विवाद, फिलहाल कोर्ट ने दखल देने से किया इंकार
Hijab dispute reached the Supreme Court, for the time being the court refused to interfere
4पीएम न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली। कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद लगातार जारी है। वहीं अब हिजाब विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इसे सीजेआई की बेंच के सामने मेंशन किया गया। वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से केस को अपने पास ट्रांसफर करके सुनवाई की गुजारिश की है। सिब्बल ने कोर्ट में यह भी कहा कि हिजाब मामला अब पूरे देश में फैलता जा रहा है।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने अभी कर्नाटक हाईकोर्ट से इससे जुड़ी याचिकाओं को ट्रांसफर करने से भी इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब मामला हाईकोर्ट में है तो इस स्टेज पर दखल देने का क्या मतलब है? कोर्ट ने इसपर सुनवाई के लिए कोई एक तारीख तय करने से भी इनकार किया।
इससे पहले हिजाब विवाद पर कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि दो महीनों बाद परीक्षाएं हैं लेकिन स्कूलों-कॉलेजों को बंद करना पड़ा है, लड़कियों पर पत्थरबाजी भी हुई है। उन्होंने कहा कि यह उस धार्मिक मामले की तरह से जिसपर 9 जजों की बेंच ने सुनवाई की थी। बता दें कि सबरीमाला मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने सुनवाई की थी।
कपिल सिब्बल की गुजारिश पर सीजेआई ने कहा कि पहले इस पर कर्नाटक हाईकोर्ट की सुनवाई पूरी होने दें। हाईकोर्ट ने इसे बड़ी बेंच को ट्रांसफर किया है। इस पर आज तीन जजों की बेंच सुनवाई करेगी। इसपर सिब्बल ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट से मामले को लिस्ट करने की बात कर रहे हैं। अगर हाईकोर्ट कोई आदेश जारी नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट को इसे खुद के पास ट्रांसफर करना चाहिए। सिब्बल ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट मामले को ट्रांसफर करके आर्टिकल 25 के तहत सुनवाई करे और राज्य का इसमें रोल देखे। कोर्ट ने कहा कि अगर हम इस मामले को अभी लिस्ट कर देंगे तो हाईकोर्ट इसपर सुनवाई नहीं करेगा। कोर्ट ने फिलहाल कहा है कि वह इस मामले को आगे देखेगा।