लीक का मामला केवल पटना और हजारीबाग तक सीमित, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह सिस्टमैटिक नाकामी नही
नई दिल्ली। नीट यूजी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज विस्तार से फैसला सुनाया। अदालत ने का कि हृश्वश्वञ्ज-त्र 2024 पेपर लीक कोई सिस्टमैटिक नाकामी नहीं है। वहीं, कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक बड़े पैमाने पर नहीं हुआ है।
लीक का मामला केवल पटना और हजारीबाग तक ही सीमित था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि परीक्षा दोबारा नहीं कराई जाएगी। कोर्ट ने कहा था कि इस बात का पर्याप्त सबूत नहीं है कि परीक्षा की पवित्रता का उल्लंघन हुआ है।
नीट यूजी परीक्षा 5 मई को हुई थी। इसके बाद 4 जून को इसका रिजल्ट जारी किया गया था। रिजल्ट सामने आने के बाद कई छात्रों ने सु्प्रीम कोर्ट में परीक्षा में हुई गड़बड़ी के खिलाफ याचिका दायर की थी।