अभी जेल में ही रहेंगे मनीष सिसोदिया, दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली। कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉड्रिंग मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने आज सोमवार को उन्हें अंतरिम जमानत याचिका पर राहत देने से इनकार कर दिया। बता दें कि पूर्व उपमुख्यमंत्री ने अपनी बीमार पत्नी का एकमात्र देखभालकर्ता होने के आधार पर हवाला देते हुए हाईकोर्ट से जमानत की मांग की थी। इससे पहले शनिवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने दलीलों पर गौर करने के बाद एलएनजेपी अस्पताल में सिसोदिया की पत्नी की ताजा मेडिकल रिपोर्ट मांगते हुए अपना फैसला सुरक्षित रखा लिया था।
इससे पहले करीब तीन माह से तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शनिवार को सात घंटे के लिए जेल से बाहर आए थे। लेकिन वह अपनी पत्नी से मिल नहीं पाए। वह शाम 4: 35 बजे वापस तिहाड़ लौट गए। मनीष सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक, सात घंटे के लिए सशर्त जमानत दी थी।
इस मुलाकात के लिए मनीष सिसोदिया सुबह 10 बजे तिहाड़ जेल से बाहर निकले और सीधे मुथरा रोड पर स्थित दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के सरकारी आवास पहुंचे। यहीं पर सिसोदिया की पत्नी भी रहती हैं।
लेकिन इससे पहले उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया की तबीयत खराब हो गई और उन्हें लोकनायक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ऐसे में सिसोदिया शाम करीब पौने पांच बजे तक मथुरा रोड स्थित आवास पर ही रहे और पत्नी से मिले बिना ही लौट गए। गौरतलब है कि सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। लोकनायक अस्पताल के निदेशक के डॉ. सुरेश कुमार ने बताया कि सिसोदिया की पत्नी लोकनायक अस्पताल के विशेष वार्ड के रूम नंबर 101 में भर्ती हैं। न्यूरोलाजी के डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। उन्हें मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बीमारी है। यह एक आटोइम्युन की बीमारी है। इस बीमारी में अपनी प्रतिरोधक क्षमता ही शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने लगती है, जो मस्तिष्क व रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करती है। इस वजह से मस्तिष्क का शरीर के अन्य हिस्सों पर नियंत्रण कम होने लगता है। साथ ही मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। 25 अप्रैल को उन्हें अपोलो अस्पताल में भी भर्ती किया गया था।

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