बिहार नगर निकाय चुनाव आरक्षण पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी नीतीश सरकार
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
पटना। बिहार में नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग को दिए गए 20 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगाए जाने के पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ नीतीश सरकार सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटिशन (एसएलपी) दायर करेगी। 10 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट बंद है और इसके खुलते ही एसएलपी दायर की जाएगी।
महाधिवक्ता ललित किशोर ने बताया कि पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करेगी। जरूरी कार्रवाई पूरी कर ली गई है। अवकाश के बाद सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही शुरू होते ही इसे दायर कर दिया जाएगा। नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण को नियमानुसार नहीं होने के बाद इस पर रोक लगा दी गई थी। पटना हाईकोर्ट के आरक्षण पर रोक के आदेश के बाद बिहार में इस महीने होने वाले नगर निकाय चुनाव स्थगित कर दिए गए। निकाय चुनाव के लिए 10 और 20 अक्टूबर को दो चरणों में वोटिंग होनी थी मगर रआयोग ने इसे टाल दिया।