केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कोर्ट ने झटका दिया है। एक विशेष अदालत ने बेंगलुरु में तिलक नगर पीएस पुलिस को चुनावी बांड के संदर्भ में कथित तौर पर धमकी देने के लिए निर्मला सीतारमण के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। इन आरोपों के चलते जनाधिकार संघर्ष परिषद संस्थान और उसके अध्यक्ष आदर्श अय्यर ने तिलक नगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. लेकिन तिलक नगर पुलिस ने इस शिकायत को लेने पर आपत्ति जताई. इस संदर्भ में उन्होंने पिछले साल अप्रैल में विधानमंडल प्रतिनिधियों की अदालत में याचिका दायर की थी.
इस याचिका पर कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की. उसी के तहत कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. बाद में कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 10 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी. इस मामले में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, ईडी के वरिष्ठ अधिकारी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कर्नाटक बीजेपी के शीर्ष नेता नलिनी कुमार काथिल और विजयेंद्र के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है.
फरवरी में, सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था और कहा था कि यह नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है। केंद्र ने 2018 में इस योजना की शुरुआत की थी और इसका उद्देश्य राजनीतिक दलों को नकद दान की जगह लेना था, ताकि राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता में सुधार हो सके। मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने निर्मला सीतारमण के इस्तीफे की मांग की और कहा कि मामले में एक रिपोर्ट तीन महीने के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए।

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