दिवाली से पहले दिल्ली-NCR में प्रदूषण का अलर्ट, GRAP-III के तहत नए प्रतिबंध लागू

दिवाली से पहले ही दिल्ली-NCR की हवा की गुणवत्ता तेजी से बिगड़ने लगी है।

4पीएम न्यूज नेटवर्क: दिवाली से पहले ही दिल्ली-NCR की हवा की गुणवत्ता तेजी से बिगड़ने लगी है।

लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण और खराब होती एयर क्वालिटी को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शुक्रवार से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण यानी GRAP-III को लागू कर दिया गया है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने प्रदूषण के बढ़ते स्तर को नियंत्रित करने और स्थिति को और गंभीर होने से रोकने के लिए यह एहतियाती फैसला लिया है।

GRAP-III लागू होने के बाद दिल्ली-NCR में कई तरह की गतिविधियों पर सख्ती बढ़ जाएगी। खासतौर पर निर्माण कार्य, धूल फैलाने वाली गतिविधियों और कुछ प्रकार के वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इन कदमों का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण के स्रोतों को कम करना और आम लोगों को खराब हवा के प्रभाव से बचाना है।

दिल्ली-NCR में क्यों लागू किया गया GRAP-III?

दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण हर साल सर्दियों की शुरुआत के साथ एक बड़ी समस्या बन जाता है। मौसम में बदलाव, हवा की धीमी गति, तापमान में गिरावट और प्रदूषण फैलाने वाले अलग-अलग स्रोतों के कारण वातावरण में प्रदूषक तत्व जमा होने लगते हैं।

दिवाली से पहले प्रदूषण का स्तर बढ़ना प्रशासन और पर्यावरण से जुड़ी एजेंसियों के लिए चिंता का विषय बन गया है। इसी स्थिति को देखते हुए CAQM ने GRAP के तीसरे चरण को लागू करने का निर्णय लिया है।

GRAP एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत वायु गुणवत्ता खराब होने पर अलग-अलग चरणों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए जरूरी कदम उठाए जाते हैं। इसका तीसरा चरण गंभीर वायु गुणवत्ता की स्थिति में लागू किया जाता है। इसके अंतर्गत प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जाते हैं।

GRAP III लगाने का यह फैसला GRAP को लेकर बनी CAQM की सब-कमिटी की ओर से लिया गया है. GRAP-3 के तहत क्षेत्र में निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़ी गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगेगी. यही नहीं दिल्ली-NCR में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल की चार पहिया निजी गाड़ियों पर भी रोक लागू होगा. हालांकि, आवश्यक सेवाओं और निर्धारित छूट वाली गतिविधियों को इस पाबंदी से राहत मिलेगी.

पहले और दूसरे चरण की पाबंदियां भी बरकरार

राजधानी क्षेत्र में GRAP III के लागू होने के साथ ही पहले और दूसरे चरण के तहत लागू पाबंदियां भी बरकरार रहेंगी. संबंधित एजेंसियों को नियमों का सख्ती से पालन कराने और प्रदूषण नियंत्रण के उपाय तेज करने के निर्देश दिए गए हैं.

अधिकारियों ने आज दिल्ली-NCR में GRAP के तीसरे चरण को लागू कर दिया है. दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) अभी 382 है, जो ‘बहुत खराब’ कैटेगरी में आता है. और यह 400 के आंकड़े के करीब पहुंच रहा है, जिसके पार जाने पर यह ‘गंभीर’ कैटेगरी में आ जाएगा. GRAP के तीसरे चरण की पाबंदियों को लगाने का मकसद दिल्ली-NCR में धूल-प्रदूषण और उत्सर्जन को कम करना है.

नए आदेश के तहत किन-किन चीजों पर होगी रोक

GRAP-3 के तहत, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में कई निर्माण और प्रदूषण फैलाने वाले तोड़फोड़ से जुड़े कामों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए गए हैं. इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद के अलावा हरियाणा का गुरुग्राम शहर भी शामिल है.

इन पाबंदियों के तहत जिन कामों पर रोक लगाई गई है, उनमें खुदाई, भराव, बोरिंग, ड्रिलिंग, पाइलिंग, तोड़फोड़, ईंटों का काम, चिनाई, सड़क निर्माण और बड़ी मरम्मत जैसी चीजें शामिल हैं. साथ ही पेंटिंग, पॉलिशिंग, वार्निशिंग, बड़े स्तर पर वेल्डिंग का काम और गैस-कटिंग, तथा टाइल्स और पत्थरों को काटने या ग्राइंडिंग जैसे कामों पर भी रोक लगा दिया गया है.

पाबंदियों से कुछ मामलों में मिलेगी विशेष छूट

इन प्रतिबंधों के तहत सीमेंट, रेत, ईंटें, फ्लाई ऐश और पत्थर के टुकड़ों जैसी धूल पैदा करने वाली चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने, और उन्हें लोड या अनलोड करना शामिल है. इसके अलावा निर्माण सामग्री या तोड़फोड़ से निकले मलबे को ले जाने वाले गाड़ियों का कच्ची सड़कों पर चलने पर रोक रहेगी.

हालांकि, इन पाबंदियों में कुछ निर्माण कार्यों को छूट भी मिली है. इनमें रेलवे, मेट्रो सेवा, एयरपोर्ट, अंतर-राज्य बस टर्मिनल, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा, अस्पताल, राजमार्ग, सड़कें, फ्लाईओवर, बिजली ट्रांसमिशन, पाइपलाइन, दूरसंचार, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और वाटर सप्लाई से जुड़ी प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं.

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