पीएम मोदी पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र की ट्रायल कोर्ट में उनके खिलाफ चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

4पीएम न्यूज नेटवर्क: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र की ट्रायल कोर्ट में उनके खिलाफ चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। यह मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी की कथित टिप्पणी से जुड़ा है। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ चल रहे मानहानि मामले को रद्द करने की मांग की थी।
कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई कथित ‘कमांडर-इन-थीफ’ टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद राहुल गांधी ने शीर्ष अदालत का रुख किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की ट्रायल कोर्ट में मामले की आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने इस मामले में आदेश जारी किया। अदालत ने महाराष्ट्र सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश की भी जांच करने के लिए सहमत हो गई है, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ जारी समन को रद्द करने से इनकार किया गया था।



