मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्ति चिदंबरम को जमानत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया आदेश
नई दिल्ली। चीनी वीजा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्ति चिदंबरम को जमानत मिल गई है। यह आदेश दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया है।
कोर्ट के समन जारी करने के बाद तारीख से पहले ही कार्ति चिदंबरम पेश हो गए थे। जिसको देखते हुए ईडी और सीबीआई की विशेष जज कावेरी बावेजा ने चिदंबरम को जमानत दे दी।
अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की चार्जशीट के आधार पर कार्ति चिदंबरम को समन जारी किया था। कोर्ट ने एक लाख रुपये को निजी मुचलके और इतनी धनराशि पर आरोपी को जमानत दी है।
ईडी ने 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने से संबंधित कथित घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। मामले में कार्ति चिदंबरम के अलावा 3 अन्य लोगों को ईडी ने आरोपी बनाया था। उस समय कार्ति के पिता पी. चिदंबरम केंद्रीय गृह मंत्री थे। मामले में सीबीआई के मामला दर्ज करने के बाद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत भी केस दर्ज किया गया था। सीबीआई के मुताबिक इस मामले मे करीब 50 लाख रुपये की रिश्वत ली गई थी।