लखनऊ में 12 जनवरी तक BNS की धारा 163 लागू, इन चीजों पर लगा बैन 

4PM न्यूज़ नेटवर्क: उत्तर-प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 163 लागू कर दी गई है। लखनऊ में 12 जनवरी तक सभी तरह के धरना प्रदर्शन पर रोक लग गई है। आगामी त्यौहार कार्तिक पूर्णिमा, क्रिसमस डे, नए साल और प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते ये कदम उठाया गया है। वहीं इस आदेश को प्रयागराज में चल रहे अभ्यर्थियों के प्रदर्शन से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पुलिस की तरफ जारी आदेश में कहा गया है कि आगामी त्यौहार एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत लखनऊ में धारा-163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू किया गया है।

इसके तहत बिना अनुमति के निर्धारित धरना स्थल (ईको गार्डेन) को छोड़कर अन्य स्थान पर किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन, सरकारी दफ्तरों व राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, विधानभवन के आसपास नो फ्लाइंग जोन में ड्रोन कैमरे से शूटिंग, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर-ट्राली, घोड़ागाड़ी, बैल गाड़ी, भैसा गाड़ी, तांगागाड़ी और ग्नि सम्बन्धी उपकरण, ज्वलनशील पदार्थ, घातक पदार्थ हथियार आदि लेकर आवागमन पूर्णरूप से प्रतिबन्धित रहेगा।

जानिए पूरा मामला

हालांकि लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने धारा 163 की मियाद बढ़ाने के पीछे नवंबर से लेकर जनवरी महीने में होने वाले त्यौहार, कार्यक्रम और प्रतियोगी परीक्षाओं को वजह बताई है।

महत्वपूर्ण बिंदु

  • इस अवधि में सरकार दफ्तर, सीएम आवास, राजभवन और विधानसभा के आसपास नो फ्लाइंग जोन में ट्रैक्टर-ट्राली, ड्रोन से शूटिंग, तांगा, बैलगाड़ी, ज्वलंतशील पदार्थ, धारदार हथियार को लेकर नहीं जा सकेगा, इसे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
  • इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर पुतला जलाने, लिखित-मौखिक अफवाह फैलाने और सोशल मीडिया पर गलत सूचना फैलाना पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है।

 

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