मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने CBI-ED को जारी किया नोटिस
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में...
4PM न्यूज़ नेटवर्क: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) नेता मनीष सिसोदिया को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार (16 जुलाई) को सुनवाई हुई है। दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में बंद सिसोदिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने CBI और ED को नोटिस जारी किया है। जानकारी के मुताबिक मनीष सिसोदिया ने दोनों जांच एजेंसियों की ओर से दर्ज केस में जमानत मांगी है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 29 जुलाई को होगी।
आपको बता दें कि शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने सिसोदिया के ऊपर केस दर्ज किया है। वहीं CBI ने भ्रष्टाचार के केस में आप नेता पर मुकदमा दर्ज किया। दिल्ली शराब नीति को अब रद्द कर दिया गया है, लेकिन इसमें हुए तथाकथित घोटाले के आरोप में आप के कई नेता जेल गए हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी शराब नीति मामले में अभी तक तिहाड़ जेल में बंद हैं।
बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई की है। आप नेता सिसोदिया की तरफ से पेश वकील विवेक जैन ने दलील दी कि उनके मुवक्किल पिछले 16 महीनों से जेल में बंद हैं, उनके खिलाफ मुकदमा उसी स्टेज में हैं, जैसा वह अक्टूबर, 2023 में था।
महत्वपूर्ण बिंदु
- शीर्ष अदालत की पीठ ने सिसोदिया की वकील की दलीलों को सुनने के बाद दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियों यानी CBI और ED को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा है।
- कोर्ट ने अब इस मामले पर अगली सुनवाई 29 जुलाई को तय की है।