महाराष्ट्र विस अध्यक्ष को सुप्रीम आदेश
- शिवसेना शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता पर 10 जनवरी तक लें फैसला
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। शिवसेना शिंदे गुट अयोग्यता मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। महाराष्टï्र स्पीकर की ओर से शिवसेना विधायक अयोग्यता मामले में विधानसभा सचिवालय ने सुप्रीम कोर्ट से 3 हफ्ते का समय बढ़ाने की गुहार लगाई है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र स्पीकर को 10 जनवरी 2024 तक शिवसेना शिंदे गुट की अयोग्यता पर फैसला लेने को कहा है, इससे पहले कोर्ट ने स्पीकर को 31 दिसंबर तक अयोग्यता मामले पर फैसला देने के लिए कहा था। वहीं कोर्ट ने एनसीपी में टूट और अजीत पवार गुट की बगावत के मामले में स्पीकर को 31 जनवरी 2024 तक फैसला देने को कहा है। स्पीकर की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, स्पीकर राहुल नार्वेकर को 31 दिसंबर तक अयोग्यता पर फैसला करने का आदेश दिया गया था।
स्पीकर विधानसभा का सत्र चलने के दौरान भी सुबह 8 से रात 9 बजे तक इस इस मामले की सुनवाई करते रहे। अब तक 2.71 लाख पेज दाखिल किए गए हैं। अभी तक 839 सुनवाई हो चुकी हैं। स्पीकर ने 20 दिसंबर को कार्रवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखने की डेडलाइन तय की है। स्पीकर को आदेश देने के लिए तीन हफ्ते का वक्त चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम स्पीकर की ओर से अर्जी तलाश रहे थे। हमें अर्जी मिली नहीं। बाद में कोर्ट ने स्पीकर को फैसला लेने के लिए 10 जनवरी की मोहलत दे दी।