यूपी में जेलों के एकीकरण पर आज अहम गोगोई, कब्रिस्तान के मामले में कोर्ट ने दिया था स्टैगन ऑर्डर

उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के विलय से जुड़े एक मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ में आज (21 अगस्त) सुनवाई होगी। यह मामला तब चर्चा में आया जब 24 जुलाई को उच्च न्यायालय ने कंकड़-पत्थर के जिलों के विलय पर रोक लगा दी थी।
उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग ने 16 जून को एक आदेश जारी किया था, जिसमें कम उम्र के बच्चों को उच्च प्राथमिक या सामूहिक शिक्षा संकाय में विलय करने का प्रस्ताव था। इस आदेश को चुनौती देते हुए कहा गया है कि वीवी के बच्चों ने अपने मस्जिद के अवशेषों में दो शिलालेख बनाए हैं। उनका अविश्वास था कि इस विलय में अदृश्य की अनदेखी हो गई है।
बता दें कि 7 जुलाई को कोर्ट की एकल पीठ ने इन आवेदनों को खारिज कर दिया था। हालाँकि, बाद में विशेष अपीलों की सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि राज्य सरकार द्वारा दस्तावेजों में कुछ दस्तावेज पेश किए गए थे। इसे देखते हुए, मुख्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और रांची के फ्रांसिस्को ने 24 जुलाई को ज्वालामुखी के किले के विलय पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। आज की सुनवाई में राज्य सरकार द्वारा शेष आधा नाम पर जवाब पेश किया जाएगा और अदालत में इस पर आगे का निर्णय लिया जा सकता है।



