UP : भाजपा विधायक की मुश्किलें बढ़ीं, जौनपुर कोर्ट में तलब
- गाड़ी लूट के मामले में जौनपुर कोर्ट में तलब
लखनऊ। अयोध्या जिले के गोसाईगंज से भाजपा के विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जौनपुर के सिंगरामऊ थाने में गाड़ी लूट के मामले में एसीजेएम तृतीय ने उन्हें जेल से तलब किया है। विधायक धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद हैं। उन्हें पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है। वादी मुकदमा मोहम्मद जुनेद ने 28 मार्च 2019 को एसीजेएम तृतीय की कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसकी जीप 14 मार्च 1997 को लूट ली गई थी। इसका मुकदमा सिंगरामऊ थाने में दर्ज कराया था। तीन जून 1997 को सोनभद्र के पिपरी थाने में हत्या के मुकदमे के अभियुक्त इंद्र प्रताप तिवारी को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से लूटी गई जीप बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई, लेकिन आरोपी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय के कार्यालय से पत्रावली ही गायब करा दी। इस संबंध में लाइन बाजार थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने 5 फरवरी 2019 को पत्रावली दो सप्ताह के भीतर पुनर्गठित करने तथा छह माह में निस्तारण करने का आदेश पारित किया। वहीं स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए ने जौनपुर के भाजपा के पूर्व विधायक सुरेंद्र प्रताप सिंह और उनके समर्थकों पर दर्ज मुकदमा वापस किए जाने की अर्जी खारिज कर दी है। विशेष अदालत ने प्रकरण में अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप तय किए जाने के लिए 20 नवंबर की तारीख नियत की है और आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया है। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने शासन के निर्देश पर अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मुकदमा वापसी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है।