दिल्ली दंगे के तीन आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
चार हफ्ते बाद होगी अगली सुनवाई
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली दंगा मामले में तीन आरोपियों की जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की याचिका पर नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ तन्हा को नोटिस जारी किया लेकिन हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल हाई कोर्ट के इस आदेश का हवाला देकर देश की किसी कोर्ट में कोई आरोपी राहत नहीं मांग सकेगा। मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दंगे के आरोपित देवांगना, नताशा और आसिफ इकबाल की जमानत को चुनौती देने वाली दिल्ली पुलिस की याचिका पर तीनों अभियुक्तों को जारी किया नोटिस। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल हाईकोर्ट का आदेश नजीर नहीं माना जाएगा और कोई भी पक्षकार कोर्ट में इसका हवाला नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट की ओर से तीनों अभियुक्तों को जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है। साथ ही कोर्ट ने साफ किया कि जमानत पर बाहर आ चुके तीनों अभियुक्त फिलहाल बाहर ही रहेंगे। जस्टिस हेमंत गुप्ता और वी रामासुब्रह्मण्यन की बेंच ने मामले की सुनवाई की। उन्होंने कहा, ‘हम हैरान हैं कि हाई कोर्ट ने जमानत मामले में 125 पन्ने का आदेश दिया। किसी ने UAPA की वैधता को चुनौती नहीं दी थी। लेकिन हाई कोर्ट ने कानून की व्याख्या की, उसकी संवैधानिकता पर सवाल उठा दिए।