यूपी-गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने खोला एनएच-24 का रास्ता

नई दिल्ली। यूपी-दिल्ली-गाजीपुर बॉर्डर नेशनल हाईवे 24 पर किसानों ने सर्विस लेन खोल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी गुरुवार को ही इस मामले से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसानों को विरोध करने का अधिकार है लेकिन वे लंबे समय तक रास्ता रोक कर नहीं बैठ सकते हैं। इसके बाद प्रदर्शन कर रहे किसानों ने मुरगामंडी की ओर जाने वाले रास्ते को साफ कर दिया है. इस सडक़ के खाली होने के बाद आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। राकेश टिकैत ने टेंट हटाते हुए कहा कि हम दिल्ली जाने के लिए इसे हटा रहे हैं. उन्होंने कहा कि हमने रास्ता नहीं रोका था, यह तो पुलिस ने ही रोका था. हम दिल्ली जा रहे हैं और संसद में बैठेंगे, जहां यह कानून बनाया गया है।
दरअसल, दिल्ली की सीमाओं पर जमे किसानों को हटाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि हम किसानों के विरोध के अधिकार के खिलाफ नहीं हैं. कोर्ट में मामला लंबित होने पर भी वे विरोध कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से रास्ता बंद नहीं किया जा सकता है. कोर्ट ने कहा कि इसका कोई हल निकाला जाना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस विरोध का मकसद असल में किसान आंदोलन नहीं बल्कि कुछ और है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि यह प्रवेश की अनुमति का परिणाम है। किसान संगठनों के आश्वासन के बावजूद हिंसा हुई। इस मामले में किसान संगठन की ओर से दुष्यंत दवे पेश हुए। उन्होंने तर्क दिया कि भाजपा ने रामलीला मैदान में किसानों को नहीं आने देकर रैली की। दुष्यंत दवे ने आरोप लगाया कि हिंसा प्रायोजित थी। जिन लोगों पर लाल किले पर हिंसा का आरोप लगाया गया, उन्हें भी जमानत मिल गई और सरकार ने कोई आपत्ति भी नहीं की।
दुष्यंत दवे ने कहा कि विरोध का एकमात्र उद्देश्य किसान आंदोलन के खिलाफ है। सॉलिसिटर जनरल किसानों पर आरोप लगा रहे हैं। सडक़ें किसानों की नहीं, बल्कि पुलिस द्वारा की गई व्यवस्थाओं की वजह से हैं। पुलिस यह धारणा चाहती है कि किसान सडक़ बंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सडक़ खाली रहेगी। आप प्रदर्शनकारियों को रामलीला मैदान आने दीजिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऐसा लगता है कि रामलीला मैदान में ही कुछ लोगों का पक्का घर बन जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों को जवाब दाखिल करने के लिए और समय दिया। मामले की अगली सुनवाई सात दिसंबर को होगी।

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