अगर करना है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल तो इन बातों का रखें ध्यान
नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2020-21 का आयकर रिटर्न 30 सितंबर तक दाखिल किया जा सकता है। अगर आप इस तारीख तक इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो आपको कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले यह जरूर जान लें कि किस खर्च या निवेश पर आप टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि टैक्स में छूट का फायदा बच्चों पर किए गए निवेश पर भी लिया जा सकता है।
दो बच्चों के लिए स्कूल/कॉलेज ट्यूशन फीस पर सेक्शन 80सी के तहत 5 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट लिया जा सकता है। यदि आपके दो से अधिक बच्चे हैं, तो आप किसी भी दो बच्चों के लिए यह दावा कर सकते हैं। हालांकि इसके साथ एक शर्त यह भी है कि यह दावा तभी किया जा सकता है जब भारत में स्थित विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल या अन्य शिक्षण संस्थान को फीस का भुगतान किया जाए। ध्यान रखें कि टैक्स में राहत सिर्फ फुल टाइम एजुकेशन के लिए मिलती है। प्राइवेट ट्यूशन, कोचिंग क्लासेज या कोई पार्ट टाइम कोर्स टैक्स राहत के दायरे में नहीं आता है।
आप बच्चों के लिए लिए गए शिक्षा ऋ ण पर धारा 80 के तहत कर कटौती का दावा कर सकते हैं।
अपने बच्चों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान करने के लिए धारा 80 डी के तहत 25,000 रुपये तक की कटौती की जा सकती है।
टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम में आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत कर छूट का लाभ प्रदान किया जाता है। इसके लिए हर साल नया प्लान लेने की जरूरत नहीं है। पॉलिसी में एनुअल रिन्यूअल प्रीमियम में सेक्शन 80सी के तहत टैक्स छूट मिल सकती है।
धारा 80डीडीबी के तहत आश्रित की गंभीर और लंबी बीमारी के इलाज के लिए खर्च की गई राशि पर आयकर कटौती का लाभ मिल सकता है। आयकर दाता अपने माता-पिता, बच्चों, आश्रित भाई-बहन और पत्नी के चिकित्सा उपचार पर खर्च की गई राशि के लिए कटौती का दावा कर सकता है। बच्चे के लिए यह कटौती 40 हजार रुपये है। इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी है।