कांग्रेस के इस नेता को सुप्रीम कोर्ट ने जोर का झटका
नई दिल्ली। 1984 के सिख नरसंहार मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। यानी फिलहाल उन्हे जेल में ही रहना होगा। साथ ही सज्जन कुमार की अंतरिम जमानत की अर्जी भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। गौरतलब है कि सज्जन ने तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत के लिए आवेदन किया था। इसके बाद शीर्ष अदालत ने सज्जन कुमार के स्वास्थ्य के बारे में सीबीआई से रिपोर्ट मांगी थी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सज्जन कुमार को बेहतर इलाज के लिए मेदांता अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग को भी खारिज कर दिया।
जमानत अर्जी पर बहस के दौरान न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने सज्जन के वकील रंजीत कुमार से कहा कि वह एक जघन्य अपराध का दोषी है और आप चाहते हैं कि उसके साथ एक सुपर वीआईपी मरीज की तरह व्यवहार किया जाए।