कोरोना से मृत्यु पर कर्मचारियों के आश्रितों में बराबर बंटेगी 50 लाख राहत राशि
- आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए दी जा रही राहत राशि
लखनऊ। कोरोना महामारी की रोकथाम, उपचार और उससे बचाव में लगे कर्मचारियों की कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु होने पर अब उनके सभी आश्रितों को 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि बराबर बांटकर दी जाएगी। यानी जितने आश्रित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में दर्ज होंगे, उन सभी को बराबर-बराबर धनराशि दी जाएगी। सरकार ने 50 लाख रुपए की सहायता देने की व्यवस्था वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में भी लागू कर दी है। राजस्व विभाग ने मंगलवार को इसके आदेश जारी कर दिए। योगी सरकार कोरोना वारियर्स की मृत्यु पर उनके आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दे रही है। इसके लिए राजस्व विभाग ने पिछले साल 11 अप्रैल को शासनादेश जारी किया था, लेकिन यह व्यवस्था केवल एक साल के लिए थी। इसलिए सरकार ने इसे वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है। दरअसल, कई स्थानों से कोरोना वारियर्स की मृत्यु पर उनके आश्रितों में अनुग्रह राशि को लेकर विवाद की खबरें मिलने के बाद योगी सरकार ने अब इसे सभी आश्रितों में बराबर बांटकर देने का निर्णय किया है। यदि सेवा पुस्तिका में आश्रितों के नाम दर्ज नहीं हैं तो जिलाधिकारी उत्तराधिकारियों में धनराशि बराबर-बराबर वितरित करेंगे।
वेबसाइट पर लोड करें डाटा
अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अब तक मृत सरकारी कार्मिकों का विवरण एवं जरूरी अभिलेख राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट पर 30 जून तक अनिवार्य रूप से अपलोड कर दिया जाए। दरअसल, कई स्थानों से कोरोना वारियर्स की मृत्यु पर उनके आश्रितों में अनुग्रह राशि को लेकर विवाद की खबरें मिलने के बाद योगी सरकार ने अब इसे सभी आश्रितों में बराबर बांटकर देने का निर्णय किया है। यदि सेवा पुस्तिका में आश्रितों के नाम दर्ज नहीं हैं तो जिलाधिकारी उत्तराधिकारियों में धनराशि बराबर-बराबर वितरित करेंगे।