बचाना चाहते हैं इंट्रस्ट पर लगने वाले टैक्स को तो करें ये………

नई दिल्ली। बहुत से लोग बचत करने के लिए सावधि जमा विकल्प चुनते हैं। निवेश के लिए सावधि जमा का विकल्प भी निवेशकों के लिए एक बेहतर विकल्प है क्योंकि इसमें अच्छे रिटर्न के साथ-साथ सुरक्षित पूंजी का आश्वासन भी है।अन्य निवेश विकल्पों की तुलना में यह एक सुरक्षित निवेश विकल्प है। हालांकि, निवेशकों को एफडी में निवेश की गई राशि पर अर्जित ब्याज पर टैक्स देना होता है।
पैन कार्ड को लिंक करना क्यों जरूरी है
अगर आपने एफडी में निवेश किया है तो आपको इस रकम पर भी टैक्स देना होगा हालांकि, अगर आपकी आय इनकम टैक्स स्लैब से कम है, तो आपकी एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है।अगर आपकी आय इनकम टैक्स देने के लिए इनकम टैक्स स्लैब के अंतर्गत आती है तो आपको एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर 10 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा. लेकिन अगर आप अपने पैन कार्ड को अपनी एफडी से लिंक नहीं कराते हैं तो आपको 20 फीसदी की दर से ब्याज पर टैक्स देना होगा। पैन कार्ड को लिंक करने के अलावा और भी कई विकल्प अपनाकर आप टैक्स बचा सकते हैं। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है तो आपको अपने बैंक को इसकी जानकारी देनी होगी।
कितनी आय पर टैक्स नहीं लगता
अगर किसी व्यक्ति की उम्र 60 साल से कम है और उसकी सालाना आमदनी 2.5 लाख रुपये से कम है तो उसे टैक्स नहीं देना होगा।
वहीं अगर आपकी उम्र 60 से 80 साल के बीच है और आपकी सालाना आय तीन लाख से कम है तो आपको टैक्स नहीं देना होगा।
अगर आपकी उम्र 80 साल से ज्यादा है और आपकी सालाना आमदनी 5 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा।
अगर किसी व्यक्ति की उम्र 60 साल से कम है और उसकी सालाना आय 2.5 लाख रुपये या उससे कम है तो उसे टैक्स नहीं देना पड़ता है. 60 साल से ऊपर और 80 साल से कम उम्र के लोगों के लिए टैक्स छूट की यह सीमा 3 लाख रुपये है. 80 साल से ऊपर के लोगों को सालाना 5 लाख रुपये पर टैक्स छूट मिलती है।

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