कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर करें सख्त कार्रवाई : पुलिस कमिश्नर

  • ओमिक्रॉन के खतरे के बीच लखनऊ में धारा-144 लागू
  • क्रिसमस व नए साल की पार्टी के लिए गाइडलाइन जारी

लखनऊ। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर केंद्र सरकार के अलावा राज्यों ने भी सावधानी बरतनी शुरू कर दी है। कई राज्यों में स्कूलों को बंद करने का फैसला हुआ तो कई शहरों में पाबंदियां बढ़ी दी गई हैं। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी बड़ा कदम उठाया है और राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू की गई है। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने बताया कि लखनऊ में क्रिसमस, 31 दिसंबर और नए साल की पार्टियों के दौरान कोविड प्रोटाकल का सख्ती से पालन करना, मास्क लगाना और दो गज की दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। पुलिस की ओर से जारी आदेश में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत लखनऊ में पांच जनवरी, 2022 तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी।

डीके ठाकुर ने बताया कि शासन की ओर से लागू किये गये कोविड प्रोटोकाल का कड़ाई से अनुपालन करना होगा। इस दौरान विधान भवन और उसके आस-पास एक किलोमीटर के दायरे में विशेष सतर्कता रहेगी। डीके ठाकुर ने कहा शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति बंद स्थानों पर एक समय में अधिकतम 100 की कोविड प्रोटोकाल के तहत होगी। कोविड हेल्प डेस्क की बनाना जरूरी होगी। इंटरनेट मीडिया पर साइबर क्राइम सेल की कड़ी नजर रहेगी। इसके अलावा यूपीएससी और पीएससी एग्जाम से लेकर किसी भी तरह की सरकारी परीक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एग्जाम में नकल पर लगाम कसने के मसकद से किसी भी असामाजिक तत्व को सेंटर के आस-पास नहीं भटकने दिया जाएगा। साथ ही किसान आंदोलन की चेतावनी के बाद लखनऊ पुलिस मुस्तैद हो गई है।

विधान भवन के बाहर बढ़ी सुरक्षा

नए नियमों के मुताबिक इलाके में इक्का, तांगा, आतिशबाजी, ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा। वहीं ऑनलाइन गतिविधियों पर साइबर क्राइम सेल की कड़ी नजर रहेगी। ऑनलाइन अफवाहें फैलाने वालों और आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

नहीं निकाल सकेंगे जुलूस

पुलिस कमिश्नर के अनुसार बिना अनुमति के पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई जुलूस नहीं निकालेंगे। सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्ति एक साथ इक_ा नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के धर्म ग्रंथों का अपमान नहीं करेगा। धार्मिक स्थानों, दीवारों आदि पर धार्मिक झंडे, बैनर और पोस्टर नहीं लगाएगा। बिना मास्क पहने घूमने, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर भी कार्रवाई होगी। पुतला जलाना भी प्रतिबंधित है।

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