दो पैन मामले में आजम खान और बेटे अब्दुल्ला दोषी, कोर्ट ने सुनाई इतने साल की सजा
उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गईं है। एमपी/एमएलए कोर्ट ने दो पैन कार्ड मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई है।

4पीएम न्यूज नेटवर्क: उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गईं है। एमपी/एमएलए कोर्ट ने दो पैन कार्ड मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई है। फैसले से पहले दोनों कोर्ट में मौजूद थे। वादी भाजपा विधायक आकाश सक्सेना भी अदालत पहुंचे।
आजम खान का यह पूरा मामला अब्दुल्ला आजम की तरफ से दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाने से संबंधित है. इस मामले में विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में केस दर्ज कराया था, इसमें आजम खान और उनके बेटे पर मामला दर्ज कराया गया था.
जेपी विधायक आकाश सक्सेना ने आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम ने दो अलग-अलग जन्म तिथियों के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाए थे. . इनके एक पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ एक जनवरी 1993 लिखा है तो दूसरे में 30 सितंबर 1990 है. उन्होंने इस मामले में सपा नेता आजम खान को भी आरोपी बनाया था.
दो महीने पहले आए थे जेल से बाहर
आजम खान पर कई मामले दर्ज हैं. करीब दो महीने पहले ही वे जेल से बाहर आए हैं. तभी से ही वे चर्चा में बने हुए हैं. एक हफ्ते पहले भी आजम खान के हेट स्पीच मामले में फैसला सुनाया गया था. कोर्ट ने इस मामले में आजम खान को बरी कर दिया था. पैन कार्ड मामले में फिर आजम की मुश्किलें बढ़ गई हैं.
आजम पर हैं कई मामले दर्ज
आजम खान पर कई मामले दर्ज हैं. कुल मिलाकर 104 केस दर्ज हैं. इसके अलावा आजम खान के बड़े बेटे अदीब आजम के खिलाफ 20 से अधिक मामले दर्ज हैं, और उनके छोटे बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ करीब 40 मामले दर्ज हैं. वहीं आजम खान की पत्नी 30 मामलों में आरोपी हैं. अब तक कई मामलों में वे बरी हो चुके हैं. तो कई मामलों में फैसला आना बाकी है.



