हाईकोर्ट की फटकार:याचिकाकर्ता से कहा- PIL का दुरुपयोग न करें

High court reprimand: told the petitioner - do not misuse PIL

4पीएम न्यूज नेटवर्क, लखनऊ। ताजमहल के तहखाने में बने 20 कमरों को खोलने की याचिका पर हाईकोर्ट में गुरुवार को 12 बजे सुनवाई हुई। ताजमहल विवाद को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है। जस्टिस डीके उपाध्याय ने कहा- याचिकाकर्ता PIL व्यवस्था का दुरुपयोग न करें।

पहले यूनिवर्सिटी जाएं, PHD करें, तब कोर्ट आएं। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई रिसर्च करने से रोके, तब हमारे पास आना। इतिहास आपके मुताबिक नहीं पढ़ाया जाएगा। फिलहाल कोर्ट ने सुनवाई लंच के बाद 2.15 पर दोबारा करने का फैसला किया है।

आपको बता दें कि भाजपा के अयोध्या मीडिया प्रभारी डॉ. रजनीश सिंह ने कोर्ट में याचिका दायर कर ताजमहल के 22 कमरों में से 20 कमरों को खोलने की मांग की है। उन्होंने इन कमरों में हिंदू-देवी-देवताओं की मूर्ति होने की आशंका जताई है। उनका कहना है कि इन बंद कमरों को खोलकर इसका रहस्य दुनिया के सामने लाना चाहिए।

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