दुद्धी के पूर्व विधायक समेत दो को तीन-तीन वर्ष कैद
पुलिस पर फायरिंग करने का मामला
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
सोनभद्र। साढ़े सात वर्ष पूर्व पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत ने अपना दल (एस) से दुद्धी के पूर्व विधायक हरिराम चेरो समेत दो को दोषी करार दिया। दोनों को तीन-तीन वर्ष कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर 6-6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दो अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया गया।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 14 जनवरी 2015 को उपनिरीक्षक जेके सिंह प्रभारी जन शिकायत प्रकोष्ठ पुलिस बल के साथ पुलिस कार्यालय से रवाना हुए। उन्हें स्वाट प्रभारी सुनील चंद्र तिवारी और चुर्क चौकी प्रभारी पुलिस बल के साथ चुर्क मोड़ पर मिले। सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश डाला जेपी एसोसिएट के अधिशासी अधिकारी अजय शर्मा के अपहरण की साजिश रच रहे हैं। इस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और स्कॉर्पियो से आए बदमाशों को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो उन्होंने फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने भी हवाई फायरिंग कर स्कॉर्पियो सवार बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से असलहा, कारतूस, विस्फोटक सामग्री आदि बरामद हुआ। पूछताछ में उनकी पहचान हरिराम चेरो निवासी गरदरवा थाना हाथीनाला, गिरजानंद सिंह चेरो निवासी ककरोत, थाना पाटन, जिला पलामू झारखंड, जावेद अहमद व बमभोला पासवान के रूप में हुई। पुलिस ने ओबरा थाने में एफआईआर दर्ज कर विवेचना की। अदालत ने दोषी मिलने पर दुद्धी के पूर्व विधायक हरिराम व गिरजानंद सिंह चेरो को 3-3 वर्ष की कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।