बजी कर्नाटक विधानसभा चुनाव की रणभेरी
- तारीखों का ऐलान, 10 मई को मतदान, 13 को मतगणना
- कुल 224 विधानसभा सीटें , मुख्य दल-भाजपा, कांग्रेस व जेडीएस
- 80 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं को घर से वोट डालने की सुविधा
- कुल मतदाता 5,21,73,579
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। कर्नाटक में 10 मई को एक ही चरण में मतदान होगा। वहीं 13 मई को चुनाव परिणाम आएंगे। कर्नाटक में कुल 224 विधानसभा सीटें हैं।
वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का शासन है, तथा बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है जबकि जेडीएस तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हैं। उधर चुनाव के घोषणा होते ही सभी राजनैतिक दल तैयारी में जुट गए। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने यह घोषण की।
240 मतदान केंद्र बनेंगे मॉडल पॉलिंग स्टेशन
चुनाव आयोग ने कहा करीब 1,320 मतदान केंद्रों पर केवल महिला कर्मचारी मौजूद रहेंगी। इससे हम महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दे रहे हैं। हम 240 मतदान केंद्रों को मॉडल पॉलिंग स्टेशन बनाएंगे। युवाओं को मतदान केंद्रों पर लाने के लिए 224 मतदान केंद्र सिर्फ युवाओं द्वारा संचालित किया जाएगा। कर्नाटक में कुल मतदाताओं की संख्या 5,21,73,579 है। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या लगभग 2.6 करोड़ है। 80 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं को घर से वोट डालने की सुविधा मिलेगी। प्रदेश में लगभग 9.17 लाख मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। वोटिंग के लिए प्रदेशभर में कुल 58,282 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 20,868 पोलिंग बूथ शहरी इलाकों में हैं। 29 हजार से ज्यादा पोलिंग बूथ पर वेबकास्टिंग की जाएगी। कर्नाटक में 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 80, जेडीएस ने 37 और भाजपा ने 104 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अन्य के खाते में तीन सीटें गई थीं। प्रदेश में 80+ मतदाताओं की संख्या 12.15 लाख और 100+ मतदाताओं की संख्या 16,976 है। चुनाव आयोग ने कहा कि वह आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल के दर्जे की समीक्षा कर रहा है।
कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 का कार्यक्रम
कार्यक्रम तिथि
अधिसूचना जारी होने की तिथि 13 अप्रैल, 2023
नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल, 2023
नामांकन पत्रों की छंटनी की तिथि 21 अप्रैल, 2023
नामांकन पत्र वापसी की अंतिम तिथि 24 अप्रैल, 2023
मतदान की तिथि 10 मई, 2023
मतगणना / चुनाव परिणाम की तिथि 13 मई, 2023
वायनाड सीट पर उपचुनाव की घोषणा नहीं
नई दिल्ली। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के दौरान चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद खाली हुई वायनाड सीट पर उपचुनाव की घोषणा नहीं की है। चुनाव आयोग ने कहा कि वायनाड उपचुनाव को लेकर अदालती आदेश के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 2015 की धारा 151ए के अनुसार, संसद और राज्य विधानसभाओं में रिक्त सीटों पर उपचुनाव सीट के खाली होने के छह महीने के भीतर होना चाहिए।
लालू परिवार को कोर्ट से राहत
- कोर्ट का आदेश-चार्जशीट की कॉपी सौंपे सीबीआई
- 8 मई को होगी अगली सुनवाई
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
पटना। नौकरी के बदले जमीन मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू परिवार को एक बार फिर से राहत दे दी है। कोर्ट ने आदेश देते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सभी आरोपितों को चार्जशीट की कॉपी मुहैया कराने को कहा है। इसी के साथ मामले की सुनवाई के लिए 8 मई की तारीख निर्धारित की है।
बता दें कि 15 मार्च को नौकरी के बदले जमीन मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और मीसा भारती को राहत देते हुए 50 हजार रूपये के मुचलके पर जमानत दे दी थी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 29 मार्च को रखी थी। बुधवार को बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती दिल्ली की अदालत में पेशी के लिए पहुंचीं। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में ईड़ी और सीबीआई की जांच से घिरे राजद सुप्रीमो लालू यादव सोमवार को ही दादा बने हैं।
ईडी ने 600 करोड़ के घोटाले का किया दावा
इस मामले में पिछले दिनों सीबीआई ने लालू परिवार के सदस्यों से पूछताछ की थी। इसे बाद ईडी ने पटना, दिल्ली, रांची समेत कई जगहों पर छापेमारी की। ईडी ने अभी तक 600 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिलने का दावा किया है। ईडी के अनुसार, अपराध से बनाई संपत्तियों में से 350 करोड़ की अचल संपत्ति है, जबकि 250 करोड़ रुपये बेनामी लोगों के माध्यम से लालू यादव के परिवार के सदस्यों के पास आये थे।
मोहम्मद फैजल फिर लक्षद्वीप से सांसद
- दोषी पाए जाने के बाद गई थी लोस की सदस्यता
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। राकांपा नेता मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता फिर बहाल कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी दी। इसी के साथ फैजल फिर से लक्षद्वीप से सांसद पद पर हैं। गौरतलब है कि इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी फैजल ने याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई जारी है।
क्या है पूरा मामला
कावरत्ती की एक अदालत ने एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल को हत्या के एक मामले में दोषी ठहराया था और उन्हें 10 साल की सजा सुनाई थी। जनप्रतिनिधि कानून के तहत 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होने पर संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य की सदस्यता रद्द हो जाती है। ऐसे में कानून के तहत मोहम्मद फैजल की संसद सदस्यता रद्द हो गई। 11 जनवरी 2023 को अदालत ने मोहम्मद फैजल को हत्या का दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई और 13 जनवरी को लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी कर उनके संसद सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। वहीं स्थानीय अदालत के फैसले के खिलाफ मोहम्मद फैजल ने केरल हाईकोर्ट में अपील दायर की, जहां से 25 जनवरी को उनकी सजा पर स्टे लग गया।