कोर्ट ने लगाई विचाराधीन कैदियों के इंटरव्यू लेने पर रोक
मुख्तार अंसारी की कड़ी सुरक्षा के दिये निर्देश
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के डीजीपी को बाहुबली मुख्तार अंसारी की जेल व जेल के बाहर कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस घेरे में रखकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मीडिया को विचाराधीन कैदी का साक्षात्कार लेने पर रोक लगा दी है।
कोर्ट ने कहा कि वह मीडिया के विचाराधीन कैदियों के इंटरव्यू लेने के खिलाफ नहीं है। पर अभी हाल ही में विचाराधीन कैदियों की हत्या मीडिया कर्मियों के वेश में आए अपराधियों की तरफ से की गई हत्या की घटना को देखते हुए कैदी के सुरक्षा हित में यह प्रतिबंध लगाना पड़ा है। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ. केजे ठाकर और न्यायमूर्ति शिवशंकर प्रसाद की खंडपीठ ने मुख्तार अंसारी की पत्नी की याचिका पर दिया है।
शौहर की हत्या की आशंका जताई
याची ने जेल व जेल के बाहर कोर्ट में पेशी के दौरान अपने शौहर की हत्या किए जाने के खतरे की आशंका को लेकर हाई कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई है। अंसारी बांदा जेल में बंद हैं। डीएसपी मोहम्मदाबाद ने हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को बताया कि पुलिस व जेल प्राधिकारी मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को लेकर पूरी सावधानी बरत रहे हैं। जेल के भीतर व बाहर सुरक्षा उपाय किए गए हैं। उनकी सुरक्षा में एक इंस्पेक्टर, दो सब इंस्पेक्टर, दो हेड कॉन्स्टेबल, 8 कॉन्स्टेबल व दो ड्राइवर को सुरक्षा में लगाया गया है।