बालक की दुष्कर्म के बाद हत्या में युवक को फांसी की सजा

लखनऊ। मथुरा में नौ साल के बच्चे के साथ दुराचार कर उसकी हत्या करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रामकिशोर यादव की अदालत ने आरोप पत्र दाखिल होने के एक महीने के अंदर युवक को फांसी की सजा सुनाई व एक लाख का अर्थदंड दिया है।
इस केस की सरकार की ओर से पैरवी कर रहीं स्पेशल डीजीसी पॉक्सो कोर्ट अलका उपमन्यु ने बताया कि शहर में एक नौ वर्ष का बालक आठ अप्रैल की शाम गायब हो गया था। पिता ने थाना सदर बाजार में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि बालक उसके ताऊ की दुकान में काम करने वाले सैफ के साथ दिखाई दिया था। पुलिस ने सैफ को गिरफ्तार कर लिया।
सैफ ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और उसकी निशानदेही पर घर से 500 मीटर दूर स्थित नाले से बालक के शव को बरामद कर लिया गया था। सैफ मूल रूप से कानपुर की केडीए कालोनी का रहने वाला है। वर्तमान में शहर के औरंगाबाद में रह रहा था।

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