कांग्रेस ने कहा: आदेश दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतंत्र की हत्या
नई दिल्ली। गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को एक बड़ा झटका दिया है। उनकी सजा पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। साथ ही अदालत ने कड़ी टिप्पणी भी की। अदालत का फैसला आते ही पक्ष-विपक्ष की प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि न्याय नहीं मिला। ये लोकतंत्र की हत्या है। मगर फिर भी पूरा देश और विपक्ष राहुल जी के साथ खड़ा है।
भाजपा नेता पूर्णेश मोदी ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने अदालत की टिप्पणी, जिसमें राहुल पर और केस दर्ज होने की बात कही है, पर कहा कि राहुल को इसके बारे में सोचना चाहिए और ऐसे इतिहास नहीं बनाने चाहिए…।
वहीं, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि राहुल की संसद से अयोग्यता पर गुजरात हाईकोर्ट की एकल पीठ का फैसला हमारे संज्ञान में आया है। माननीय न्यायाधीश के तर्कों का अध्ययन किया जा रहा है, जैसा कि होना चाहिए। डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी दोपहर 3 बजे मीडिया से इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हाईकोर्ट के फैसले ने इस मामले को आगे ले जाने के हमारे संकल्प को दोगुना किया है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम मामले में वकील हर्षित एस. टोलिया ने कहा कि कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जो कहा उससे हमें समझ आता है कि निचली अदालत का फैसला सही है। विधायक या सांसद होने के कारण किसी को विशेष फायदा नहीं मिल सकता। अभियुक्त के खिलाफ बहुत से ऐसे मामले हैं। कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी है।