एससी/एसटी/ओबीसी को अब कॉन्ट्रेक्ट जॉब में भी मिलेगा आरक्षण, केंद्र ने दी यह अहम जानकारी

नई दिल्ली। एससी/एसटी/ओबीसी के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट को केंद्र ने बताया कि इन समुदायों के लिए अब कॉन्ट्रेक्ट जॉब में भी आरक्षण की व्यवस्था शुरू की गई है, जिसके लिए कुछ सीमाएं भी तय की गई हैं। नियमों के अनुसार आरक्षण सिर्फ 45 या उससे ज्यादा दिनों के अस्थायी नौकरियों में मिलेगी, वहीं केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि सभी मंत्रालयों को इस बारे में सूचित कर दिया गया है।
वहीं आरक्षण की व्यवस्था को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी है और बताया कि सरकारी विभागों में 45 दिन या उससे अधिक की अस्थायी नियुक्तियों में एससी/एसटी/ओबीसी आरक्षण दिया जाएगा केंद्र सरकार ने कहा कि सभी मंत्रालयों और विभागों को अस्थायी पदों पर आरक्षण को लागू किया जाएगा।
बता दें कोर्ट को जानकारी दी गई है कि किसी भी सरकारी विभाग में आरक्षण की यह व्यवस्था लागू होगी, जहाँ एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा। अभी तक आरक्षण सिर्फ सरकारी नौकरियों या शिक्षा तक ही सीमित था, केंद्र के इस फैसला के बाद अब इस समुदाय के लिए सरकारी नौकरी हासिल करना और आसान हो सकता है।
इसके साथ ही संविदा में अगर 45 दिन से कम नौकरी होगी तो उनमें यह आरक्षण लागू नहीं होगा, लेकिन सरकार की तरफ से जो कॉन्ट्रैक्ट में नौकरी दी जाती है उसको वह एक, दो या तीन साल तक किए जाते हैं और यह अभी 5 साल तक बढ़ाई जा सकती है।

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