निठारी कांड: सुरेंद्र कोली और पंढेर की फांसी की सजा हुई रद्द, हाईकोर्ट ने दिया अहम फैसला
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में नोएडा के चर्चित निठारी कांड के दोषी सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर को आज इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जहाँ हाईकोर्ट ने सुरेंद्र कोली को 12 और पंढेर को दो मामलों में मिली फांसी की सजा को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने सुरेंद्र कोली को 12 मामलों और पंढेर को दो मामलों में मिली फांसी की सजा को रद्द कर दिया है, सजा के खिलाफ सुरेंद्र ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपील की थी।
वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों दोषियों सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर की 14 अर्जियों पर फैसला सुनाया है, यह फैसला जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस एस एच ए रिजवी की डिवीजन बेंच ने सुनाया है। सुरेंद्र कोली ने 12 मामलों में मिली फांसी की सजा के खिलाफ अपील दाखिल की थी जबकि मनिंदर सिंह पंढेर ने दो मामलों में मिली सजा के खिलाफ अपील दायर की थी।
हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर कोई सबूत और गवाह नहीं होने के आधार पर दोनों दोषियों को बरी किया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले से सीबीआई को बड़ा झटका लगा है। रिंपा हलदर मर्डर केस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ही सुरेंद्र कोहली की फांसी की सजा को बरकरार रखा था, जहाँ सबूतों के आधार पर रिंपा हलदर मर्डर केस में दोनों को फांसी की सजा मिली थी। वहीं अर्जियों पर हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद 15 सितंबर को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था।