मुख्य सचिव के सेवा विस्तार को मिली मंजूरी

  • दिल्ली की आप सरकार को सुप्रीम कोर्ट का झटका

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार को मुख्य सचिव नरेश कुमार के सेवा विस्तार मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी है। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार की ओर से मुख्य सचिव नरेश कुमार को दिए गए 6 महीने के सेवा विस्तार को हरी झंडी दे दी गई है।
दिल्ली की आप सरकार ने नरेश कुमार के सेवा विस्तार का विरोध किया था। बता दें, नरेश कुमार गुरुवार (30 नवंबर 2023) को रिटायर होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मुख्य सचिव को 6 महीने का सेवा विस्तार कानून का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि केंद्र के पास दिल्ली में मुख्य सचिव नियुक्त करने का अधिकार है और केंद्र सरकार मुख्य सचिव को 6 महीने का सेवा विस्तार दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की दलील मानी कि नए कानून के मुताबिक, अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार केंद्र को है और इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है।

दिल्ली सरकार ने उठाए थे सवाल

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बिना किसी परामर्श के नए मुख्य सचिव की नियुक्ति या मौजूदा शीर्ष सिविल सेवक नरेश कुमार का कार्यकाल बढ़ाने के केंद्र के किसी भी कदम के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर अपना फैसला सुनाया है। दिल्ली सरकार ने सवाल उठाया है कि केंद्र बिना किसी परामर्श के मुख्य सचिव की नियुक्ति कैसे कर सकता है, जबकि नये कानून को चुनौती दी गयी है।

 

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