राज्यसभा सांसदों को निजी विदेश यात्रा की जानकारी केंद्र को देना जरूरी, निर्देश हुए जारी
नई दिल्ली। सांसदों को निजी विदेश यात्रा के दौरान विदेशी आतिथ्य स्वीकार करते समय सख्त दिशानिर्देशों का पालन करना होगा तथा केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होगी। यह जानकारी राज्यसभा सचिवालय की ओर से गुरुवार को जारी नयी अधिसूचना में दी गयी है।
विदेश दौरा करने वाले सांसदों के लिए सरकार ने अहम अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार, जिन सांसदों को विदेश दौरे पर आतिथ्य का लाभ लेना है, उन्हें इसके लिए केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी। सांसदों को स्पष्ट किया गया है कि आतिथ्य स्वीकार करते समय सख्त दिशानिर्देशों का पालन करें। राज्यसभा सचिवालय की तरफ से गुरुवार को जारी अधिसूचना में कहा गया, ताजा आदेशों के मुताबिक, सांसदों को आचार संहिता सहित मानदंडों का पालन करने की जरूरत होती है।
राज्यसभा की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार, सांसदों को विदेश दौरे पर ऐसे उपहार नहीं लेने चाहिए, जिससे उनके कर्तव्यों का निर्वाह प्रभावित होता हो। ऐसा आतिथ्य स्वीकार नहीं करना चाहिए, जिससे सांसदों को ईमानदारी और निष्पक्षता से काम करने में अड़चन आने का खतरा हो।
अधिसूचना में तय किए गए मानदंडों के मुताबिक विदेश के तमाम निमंत्रण विदेश मंत्रालय (एमईए) के माध्यम से भेजे जाने की उम्मीद की जाती है। किसी भी देश की सरकार या किसी विदेशी इकाई से निमंत्रण सीधे मिलने पर सांसदों को इसे विदेश मंत्रालय को बताना होगा। कार्यक्रम में जाने के लिए मंत्रालय की जरूरी राजनीतिक मंजूरी भी लेनी होगी।